जुबैर को जमानत या जेल? पटियाला हाउस कोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई

जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर तीन संतों ने हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज कराया है।

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का सेशंस कोर्ट 14 जुलाई को फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जांगला सुनवाई करेंगे।

फ्लैश बैक
-बता दें कि दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है।

-जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर तीन संतों ने हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज कराया है। सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जुबैर को अगले आदेश तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। सीतापुर के अलावा यूपी में जुबैर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की है।

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