बाबरी विध्वंस प्रकरण: आडवाणी-कल्याण सिंह की निर्दोष मुक्ति न्यायोचित, उच्च न्यायालय ने भी दी क्लीन चिट

बाबरी विध्वंस प्रकरण में बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेताओं का नाम था। इस पर 28 वर्षों बाद निर्णय आया था।

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अलाहाबाद उच्च न्यायालय में हिंदू नेताओं की बड़ी विजय हुई है। बाबरी विध्वंस प्रकरण में आरोपी लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य आरोपियों की विशेष सीबीआई न्यायालय द्वारा निर्दोष मुक्ति को चुनौती दी गई थी। जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

हाजी महबूब नामक एक याचिकर्ता ने अलाहाबाद उच्च न्यायालय में विशेष सीबीआई न्यायालय द्वारा आरोपियों को निर्दोष छोड़े जाने को चुनौती दी थी। इस प्रकरण में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत भाजपा और अन्य हिंदुवादी संगठनों के कई कार्यकर्ता आरोपी थे।

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इस संदर्भ में वर्ष 2020 में विशेष सीबीआई न्यायालय ने आदेश दिया था। जिसे हाजी महबूब अहमद और सैय्यद अखलाक अहमद ने चुनौती दी थी। आदेश को चुनौती देनेवाले दोनों याचिकाकर्ता अयोध्या की रहनेवाले हैं।

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