‘आप’ के अमानत को पुलिस हिरासत, एसीबी की कार्रवाई में नकदी और अवैध हथियार मिले

आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं। दिल्ली दंगों में पार्षद और भ्रष्टाचार प्रकरण में मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब तीसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है।

127

शुक्रवार सायं से चल रहे छापे के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने विधायक के घर समेत पांच स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें नकदी और अवैध हथियार बरामद किया गया है। जब यह कार्रवाई हुई उस समय विधायक के घर पर इकट्ठा संबंधियों ने पुलिस बल पर हमला भी कर दिया है। इस प्रकरण में तीन एफआईआर पंजीकृत की गई है। अमानतुल्लाह को विशेष न्यायालय में पेश किया गया था, जहां चार दिन की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश न्यायालय ने दिया।

आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब विधायक अमानतुल्ला खान भी गिरफ्तार हो गए हैं। खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन पर आर्थिक हेराफेरी का आरोप लगा था। जिसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कर रही है। इसी जांच के सिलसिले में शुक्रवार सायं में एजेंसी ने विधायक के घर समेत पांच ठिकानों पर छापेमारी की। जिसमें विधायक के घर से 12 लाख रुपए नकदी और बिना लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई है, इसी प्रकार विधायक सहयोगी और आप पार्टी के वॉर्ड अध्यक्ष कौसर इमाम के घर से 12 लाख रुपए और पिस्टल व कारतूस बरामद किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसीबी ने 24 लाख रुपए की नकदी और 2 अवैध हथियार व गोलियां बरामद की हैं।

ये भी पढ़ें – दिल्ली शराब घोटालाः देश के इन राज्यों में 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप

ये है प्रकरण
अमानतुल्लाह खान के विरुद्ध पंजीकृत एफआईआर के अनुसार प्रकरण वक्फ बोर्ड के कार्यों में वित्तीय हेराफेरी से जुड़ा मामला है। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 नई नियुक्तियां की हैं। जिसमें पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस संबंध में वक्फ बोर्ड के सीईओ ने शिकायत की थी। इसके साथ ही अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को किराए पर दिया है। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और दिल्ली सरकार द्वारा दिये गए अनुदान का दुरुपयोग है।

रात बीती लॉकअप में
एसीबी ने गिरफ्तार करने के बाद अमानतुल्लाह खान को सिविल लाइन्स पुलिस थाने के लॉकअप में रखा है। एसीबी के पास अपना लॉकअप न होने से यह पर्यायी व्यवस्था की गई है। शनिवार दोपहर को विधायक को विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एसीबी की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल कुमार श्रीवास्तव ने पंद्रह दिन के हिरासत की मांग की थी। परंतु, न्यायालय ने मात्र चार दिन की पुलिस हिरासत दी है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.