Hate Speech Case: भड़काऊ भाषण मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की सजा, विधायक पद पर लटकी तलवार

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी पाया गया है।

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एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने जेल (Jail) में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) के बेटे और सदर विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को भड़काऊ भाषण मामले (Inflammatory Speech Case) में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अब्बास को दो साल की सजा (Punishment) सुनाई है। कोर्ट ने मंसूर अंसारी पर छह महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अब्बास के दोषी करार दिए जाने के बाद उसके समर्थक कोई हंगामा न कर सकें, इसके लिए कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट के इस फैसले से अब्बास के राजनीतिक करियर पर असर पड़ सकता है। दो साल की सजा के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है।

जानकारी के अनुसार, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन पक्ष के अनुसार, एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था।

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जानें क्या था आरोप?
आरोप है कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने भड़काऊ भाषण दिया था। शहर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा गया था कि मंच से मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब चुकता करने और सबक सिखाने की धमकी दी गई थी।

किस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया?
अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता की निम्न 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, इनमें धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 171 एफ (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), धारा 186 (सरकारी काम में बाधा डालना), धारा 189 (सरकारी कर्मचारी को धमकाना), धारा 153 ए (दो समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना), धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) शामिल हैं।

देखें यह वीडियो – 

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