विधायक और पूर्व मंत्री बच्चू कडू को राहत नहीं, इतने दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

30 मार्च, 2016 को मुंबई मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव भाऊराव गावित के साथ कथित रूप से बच्चू कडू ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी।

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मुंबई के गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 सितंबर को सरकारी अधिकारी की पिटाई मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक विधायक और पूर्व मंत्री बच्चू कड़ू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बच्चू कड़ू ने इस मामले में मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया है लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनके आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी है।

गिरगांव मजिस्ट्रेट ने सरकारी अधिकारी की पिटाई मामले में बच्चू कडू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसलिए वह आज खुद गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए और जमानत देने की मांग की। गिरगांव कोर्ट ने उनकी जमानत का आवेदन खारिज कर दिया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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यह है मामला
-दरअसल, 30 मार्च, 2016 को मुंबई मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव भाऊराव गावित के साथ बच्चू कडू ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी। भाऊराव गावित ने यह मामला उसी दिन मरीन लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया था। इस घटना के बाद मंत्रालय के सभी कर्मचारियों-अधिकारियों ने भी मंत्रालय के मुख्य भवन में बच्चू कड़ू के विरुद्ध आंदोलन किया था। उस समय सरकारी अधिकारी संघों ने चेतावनी दी थी कि जब तक कडू के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक मंत्रालय में काम ठप करने का आंदोलन जारी रहेगा ।

-महाराष्ट्र मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि कडू गावित कर्मचारियों और अधिकारियों पर अवैध काम करने के लिए दबाव बना रहे थे। इस मामले को उस समय कांग्रेस विधायक सतेज पाटील ने विधान सभा में उठाया था और तत्कालीन राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने मामले की गहन जांच का आदेश दिया था। इसी मामले की सुनवाई 14 सितंबर को गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही थी और कोर्ट ने इस पृष्ठभूमि की वजह से बच्चू कडू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट के आदेश के बाद मरीन लाइंस थाने की पुलिस बच्चू कडू को हिरासत में मेडिकल जांच के लिए जे.जे. अस्पताल ले गई है। इसके बाद बच्चू कडू को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा।

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