मृत्यु के बाद आधार, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र का क्या करें?

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व्यक्ति की आम जीवन चर्या में कई प्रकार के पहचान पत्रों की आवश्यकता होती है। इसमें पैन कार्ड आयकर विभाग में व्यक्ति का पंजीकरण है। जिसकी अवश्यकता आय से संबंधित सभी स्थानों पर लगती है। इसके अलावा आधार कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र भी है।

इसमें सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या करना चाहिए उनके पहचान पत्रों का जब उसके धारक की मृत्यु हो जाती है?

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पैन कार्ड – व्यक्ति का आय से संबंधित यह एक पहचान पत्र है, जिससे कोई व्यक्ति आयकर विभाग के अंतर्गत पंजीकृत होता है। इसका उपयोग आयकर भुगतान, बैंक अकाउंट खोलने समेत सभी आय के स्थानों पर होता है। प्रत्येक पैन कार्ड का अलग-अलग क्रमांक होता है जिससे उसकी पहचान होती है।

मृत्यु के बाद क्या होता है – पैन कार्ड धारक के परिवार के लोगों द्वारा इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है। इसके पहले मृतक के सभी बैंक खातों को भी बंद करना चाहिए। इसके साथ ही उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाणपत्र भी जोड़ना चाहिए।

आधार कार्ड – यह अति आवश्यक पहचान पत्र है, जिसकी आवश्यकता
अब सभी कार्यों में लगती है। वर्तमान में सभी सरकारी सुविधाएं आधार क्रमांक से संलग्न हैं, इसी के अनुसार सरकारी छूट प्राप्ति के लिए भी यह आवश्यक है।

मृत्यु के बाद क्या होता है – मृतक के परिवारजनों को इसकी सूचना यूआईडीएआई को देनी चाहिए। हालांकि, अभी इस विषय में सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं आई है।

मतदाता पहचान पत्र – भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान का मौलिक अधिकार प्राप्त है। उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा उस व्यक्ति को मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इसे चुनाव में मतदान के समय पहचान पत्र के रूप दिखाना होता है।

मृत्यु के बाद क्या होता है – परिवारजनों को चुनाव आयोग कार्यालय में जाकर 7 नंबर का फॉर्म भरना चाहिए। इसके साथ उस व्यक्त का मृत्यु प्रमाणपत्र जोड़ना चाहिए जिसका नाम रद्द कराना है।

पासपोर्ट – यह विदेश यात्रा के लिए लगनेवाला महत्वपूर्ण डॉक्यूमेन्ट है।

मृत्यु के बाद क्या होता है – इसे पासपोर्ट कार्यालय को लौटाया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर पासपोर्ट का रिन्यूअल न होने पर भी यह अपने आप रद्द हो जाता है।

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