विदेशी विश्वविद्यालयों को केवल ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने की अनुमति देगा यूजीसी, ये है वजह

यूजीसी ने 5 जनवरी को ‘भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन’ के लिए नियमों का मसौदा जारी किया।

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यूजीसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार ने 5 जनवरी को कहा कि भारत में अपनी शाखाएं खोलने वाले सभी विदेशी विश्वविद्यालयों को केवल ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

प्रो. जगदीश कुमार ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय को यूजीसी की मंजूरी के बिना भारत में अपना परिसर खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए यूजीसी की मंजूरी की जरूरत होगी। शुरुआती मंजूरी 10 साल के लिए होगी।

नियमों का मसौदा जारी
समझा जा रहा है कि भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने और छात्रों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए यूजीसी ने ये नियम लागू किया है। यूजीसी ने 5 जनवरी को ‘भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन’ के लिए नियमों का मसौदा जारी किया। प्रो. कुमार ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना तैयार करने की स्वतंत्रता होगी।

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