रिजर्व बैंक ने 9 बैंकों पर लगाया 12 लाख रुपये का जुर्माना

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 9 बैंकों पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जिन 12 बैंकों पर यह जुर्माना लगाया है, उनमें छह को-ऑपरेटिव बैंक और 3 सहकारी बैंक शामिल हैं। बैंक नियामक ने इन बैंकों पर बैंकिंग नियमों को तोड़ने के कारण यह जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने 14 नवंबर को जारी एक बयान में कहा कि इन बैंकों पर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माने के तौर पर कुल 11.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें बेरहमपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (ओडिशा) पर 3.10 लाख रुपये, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक (महाराष्ट्र) पर 2.5 लाख रुपये और संतराम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (महिसागर, गुजरात) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

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रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बालाघाट (मध्य प्रदेश), जमशेदपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (झारखंड), रेनुका नागरिक सहकारी बैंक, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह कृष्णा मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, भोपाल (मध्य प्रदेश) और केंद्रपारा अर्बन को-ऑपरेटिव (ओडिशा) पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। इसके अलावा द नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक, जामनगर (गुजरात) पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई के मुताबिक इन बैंकों पर रेग्युलेटरी कंप्लायंस में कमियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक का मकसद यह नहीं है कि इन बैंकों द्वारा ग्राहकों के साथ कोई भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाने का नहीं है।

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