कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के मुआवजे पर गहलोत सरकार को सर्वोच्च फटकार, दिया ये आदेश

10 अक्टूबर को कोर्ट ने राजस्थान सरकार को हलफनामे पर फटकार लगाई थी।

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सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वो कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को दो हफ्ते में मुआवजे का भुगतान करे। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करते हुए राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वो वो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को दो हफ्ते के अंदर मुआवजे का भुगतान करें। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा कि आप लंबित मुआवजों को जल्द निपटाएं। आपके पास कोई दावा करने नहीं आएगा।

सरकार को फटकार
10 अक्टूबर को कोर्ट ने राजस्थान सरकार को हलफनामे पर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वो कोई चैरिटी नहीं कर रही है। याचिका वकील गौरव बंसल ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राजस्थान सरकार 2021 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है मुआवजे का आदेश
उल्लेखऩीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकारें कोरोना काल में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पचास-पचास हजार रुपये का मुआवजा दें।

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