प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसकी आपूर्ति को लेकर 22 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए जाने के उपाय और विकल्पों पर चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, उसके वितरण की गति तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।
अधिकारियों ने दी जानकारी
इस दौरान अधिकारियों ने पिछले कुछ सप्ताह में ऑक्सीन की आपूर्ति बेहतर करने की दिशा में उठाए गए कदमों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग और उसके अनुसार उसकी पर्याप्त आपूर्ति के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया जा रहा है।
PM Modi chaired a high-level meeting to review oxygen supply across the country & discuss ways & means to boost its availability. Officials briefed him on efforts undertaken in last few weeks to improve oxygen supply: Prime Minister's Office (PMO) pic.twitter.com/ntBoLj10Sv
— ANI (@ANI) April 22, 2021
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तेजी से बढ़ रही है मांग
प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि कैसे राज्यों की ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। जारी बयान के मुताबिक 20 राज्यों की ओर से प्रतिदिन 6785 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की वर्तमान मांग के मुकाबले 21 अप्रैल से उन्हें 6822 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रति दिन आवंटित की जा रही है।
पीएम का चुनाव प्रचार कार्यक्रम रद्द
पीएम ने परिस्थिति को देखते हुए 23 अप्रैल को फिर से एक समीक्षा बैठक करने की जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के अपने चुनाव प्रचार के कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है।
आपदा प्रबंधन कानून 2005 को लागू
बता दें कि केंद्र सरकार ने स्थिति की भयावहता को देखते हुए कठोर आपदा प्रबंधन कानून 2005 को लागू कर दिया है। इसके बाद कोई भी राज ऑक्सीजन की सप्लाई में अड़चन नहीं डाल पाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो इसके लिए बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 24 घंटे में देश में 3.14 लाख से अधिक कोरोना के नए केस आने से इसकी भयावहता को समझा जा सकता है।
Join Our WhatsApp CommunityNo restriction to be imposed on the movement of Medical Oxygen between the States.
The transport authorities shall be instructed to accordingly allow free inter-state movement of oxygen-carrying vehicles: Order by Ministry of Home Affairs (@HMOIndia) pic.twitter.com/sXNzFm9XZs
— Live Law (@LiveLawIndia) April 22, 2021