मोटर वाहन बीमा नियमों में आएगा बड़ा बदलाव, ट्रैफिक पुलिस को मिलेगा ये अधिकार

यातायात विभाग के अधिकारी हाईवे मिनिस्ट्री के व्हीकल ऐप की मदद से हैंडहेल्ड डिवाइस से वाहनों की पूरी जानकारी निकालेंगे।

165

देश के राजमार्गों पर चलने वाले 50 प्रतिशत वाहन बिना थर्ड पार्टी बीमा के चल रहे हैं। अब केंद्र सरकार इन बिना बीमा वाले वाहनों का ऑन द स्पॉट इंश्योरेंस देने की तैयारी कर रही है।

केंद्र सरकार की योजना के तहत बिना बीमा वाले वाहनों को जब ट्रैफिक पुलिस जब्त करेगी तो चालान के साथ वाहनों का ऑन द स्पॉट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी जारी किया जाएगा। वाहन मालिक के फास्टैग खाते से बीमा प्रीमियम की राशि काट ली जाएगी। तो गैर-जिम्मेदार ड्राइवरों को एक ही समय में दो धक्कों का सामना करना पड़ेगा।

एप से ली जाएगी जानकारी
सरकार ऐसा सिस्टम बना रही है, जिसके तहत पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारी हाईवे मिनिस्ट्री के व्हीकल ऐप की मदद से हैंडहेल्ड डिवाइस से वाहनों की पूरी जानकारी निकालेंगे। वाहन का बीमा नहीं होने पर परिवहन विभाग के नेटवर्क से जुड़ी सामान्य बीमा कंपनियों से तुरंत पॉलिसी खरीदने का विकल्प होगा।

बैंक और बीमा कंपनियां भी फास्टैग प्लेटफॉर्म पर
-बैंकों के साथ-साथ बीमा कंपनियों को भी FASTag प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है ताकि FASTag बैलेंस से बीमा प्रीमियम घटाकर ऑन-द-स्पॉट मोटर बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान किया जा सके।

-जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के एक अधिकारी ने बताया कि काउंसिल की बैठक में स्पॉट इंश्योरेंस पर भी चर्चा हुई। अब इसके क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें तैयार की जा रही है। 17 मार्च को होने वाली बैठक में इस पर फिर चर्चा होगी।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.