पीएनबी घोटालाः अब भारत आने से नहीं बच पाएगा भगोड़ा नीरव मोदी!

यूके के उच्च न्यायालय के जज ने अपील के लिए पेश किए गए कागजात पर निर्णय लेते हुए कहा कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है।

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पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी को करारा झटका लगा है। यूके के उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है।

यूनाइटेड किंगडम के न्यायालय में आवेदन कर भगोड़े हीरा कारोबारी ने कहा था कि वो भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ न्यायालय में अपील करना चाहता है। लेकिन न्यायालय ने उसके आवेदन को खारिज कर उसे करारा झटका दिया है। अब वह अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं कर पाएगा।

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जज की टिप्पणी
उच्च न्यायालय के जज ने अपील के लिए पेश किए गए कागजात पर निर्णय लेते हुए कहा कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है।

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14 हजार करोड़ के घोटाले का आरोपी
बता दें कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक को 14 हजार करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। इस आरोप के बाद से फरार चल रहे नीरव मोदी ने पिछले महीने लंदन उच्च न्यायालय में भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर की थी। इससे पहले 15 अप्रैल को यूके की गृह सचिव प्रीति पटेल ने आदेश दिया था कि 50 वर्षीय नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाए। 19 मार्च 2019 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह यूके की वांडस्वार्थ जेल में बंद है। 14 हजार करोड़ के घोटाले का यह आरोपी 1 जनवरी 2018 को भारत छोड़कर फरार हो गया था।

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