इस तारीख से शुरू होगी नीट पीजी काउंसलिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-यूजी और पीजी में ओबीसी के लिए लिए 27 प्रतिशत तथा ईडबल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला सुनाया है। उसके बाद नीट काउंसलिंग की राह प्रशस्त हो गई।

85

हाल ही में मेडिकल कोटे में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-पीजी के लिए काउंसलिंग शुरू करने की मंजूरी  दे दी है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। मांडविया ने 9 जनवरी को इसकी तारीखों की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेडिकल एडवाइजरी कमेटी (एमसीसी) को मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के बाद की है। नीट-पीजी पास करने वाले छात्र आवेदन लिंक एक्टिवेट करने के बाद एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाः
7 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया था। न्यायालय ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा 8 लाख रुपए करने पर फैसला मार्च के तीसरे सप्ताह में सुनाया जाएगा। न्यायालय के निर्देश के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार एमसीसी द्वारा नीट-पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर इसके उम्मीदवारों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

ये भी पढ़ेंः इन राज्यों में कोविड टीके के प्रमाण पत्र से हटेगी प्रधानमंत्री की तस्वीर, यह है कारण

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में क्या है?
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-यूजी और पीजी में ओबीसी के लिए लिए 27 प्रतिशत तथा ईडबल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला सुनाया है। उसके बाद नीट काउंसलिंग की राह प्रशस्त हो गई। अब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) यूजी, पीजी काउंसलिंग 2021 को लेकर  नोटिस जारी किया है। एमसीसी की ओर से जारी नोटिस में छात्रों को न्यायालय के फैसले की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि काउंसलिंग कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.