मुंबई पुलिस की ओर से एक दिशानिर्देश जारी किया गया है। लॉकडाउन के अधीन मुंबई पुलिस ने मात्र अति आवश्यक गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी है। इसके लिए पुलिस ने अब सेल्फ डिक्लेयर्ड पास बनाने की अपील है।
पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने फेसबुक लाइव के माध्यम से इन सेल्फ डिक्लेयर्ड पासेस को बनाने का तरीका और क्यों इसे लागू किया जा रहा है वह भी बताया।
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जानें आप हैं किस श्रेणी में?
लाल पास (स्वास्थ्य कर्मी) – छह इंच का स्टीकर विंड क्रीन पर और पीछे की स्क्रीन पर लगाएं।
इसे कौन लगाए – इसमें बैठे यात्री डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी या अस्पताल में काम करनेवाले कर्मी हैं या मेडिकल इक्वीपमेंट सप्लायर, एंबुलेंस की सेवा में हैं।
ग्रीन पास (खाद्य पदार्थ) – छह इंच का स्टीकर विंड क्रीन पर और पीछे की स्क्रीन पर लगाएं
इसे कौन लगाए – इसमें खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करनेवाले सप्लायर, दूध, सब्जी, फल आपूर्तिकर्ता, अनाज सप्लायर, भोजन पार्सल सर्विस
यलो पास (अतिआवश्यक सेवा) – छह इंच का स्टीकर विंड क्रीन पर और पीछे की स्क्रीन पर लगाएं
इसे कौन लगाए – बीएमसी, पुलिस, प्रेस, डेटा प्रोवाइडर, बैंक सेवा, हवाई सेवा, ट्रेन सेवा, दूतावास की गाड़ियां, सेबी और उससे मान्यता प्राप्त कार्यालय, स्टॉक एक्सचेंज, आयात-निर्यात विभाग, पेट्रोल पंप, कार्गो सर्विस, क्लाउड सर्विस, आईटी सर्विस
ये हैं सरकार के दिशानिर्देश
राज्य सरकार ने ब्रेक दि चेन के अंतर्गत जब निर्देश दिये तो उसमें किस क्षेत्र को प्रतिबंधकाल में यात्रा करने की अनुमति है इसे भी उल्लिखित किया है।
तो चीटिंग का मामला होगा दर्ज
अब तीन रंगों का स्वनिर्मित पास ही गाड़ी को सड़कों पर दौड़ने की अनुमति दिलाएगा। इसके अलावा जो गाड़ियां होंगी या गलत रूप से पास लगाकर सड़कों पर निकलेंगे उनके साथ मुंबई पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इन गलत पास लगाकर घूमनेवालों पर पुलिस महामारी एक्ट के अलावा चीटिंग का अपराध भी दर्ज करेगी।