महाराष्ट्र आनेवालों, पहले कोविड जांच करवा लो!

चार राज्यों से महाराष्ट्र में प्रवेश करनेवालों को अपनी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट लेकर आना होगा। जो यात्री ये रिपोर्ट नहीं लेकर आते उनकी जांच प्रवेश स्थल पर की जाएगी जिसका खर्च यात्री से लिया जाएगा।

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महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत नए दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। जिसके अनुसार अब चार राज्यों से आनेवाले लोगों के लिए राज्य की सील बंदी कर दी गई है। नई नियमावली के अनुसार महाराष्ट्र आनेवाले दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा के यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियमावली 25 नवंबर 2020 से लागू होगी। ये दिशा निर्देश पहले से ही जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अतिरिक्त होंगे।

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क्या हैं दिशानिर्देश?

अंतर्देशीय विमान यात्रा से आनेवालों के लिए नियमावली

  • दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र में आनेवाले सभी यात्रियों को अपनी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लेकर आनी होगी।
  • आरटी-पीसीआर सेंपल यात्रा के 72 घंटे पहले लिये गए होने चाहिए
  • आरटी-पीसीआर रिपोर्ट न लानेवाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर कराना होगा टेस्ट इस टेस्ट का खर्च यात्रियों को ही करना होगा वहन।
  • यात्रियों की संपर्क जानकारी हवाई कंपनी को रखनी होगी। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंतर्गत इलाज।
  • इलाज का खर्च यात्री से लिया जाएगा।

रेल यात्रियों के लिए नियमावली

  • महाराष्ट्र आनेवाली दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से शुरू या वहां रुकनेवाली सभी ट्रेनों के यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव होने पर ट्रेन में प्रवेश
  • आरटी-पीसीआर टेस्ट के सेंपल यात्रा के 96 घंटे पहले लिया जाना अनिवार्य
  • जिन यात्रियों की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव नहीं होगी उनकी रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी
  • जिनमें मिलेंगे कोविड -19 के लक्षण उन्हें एंटीजेन टेस्ट से गुजरना होगा
  • जिन यात्रियों ने जांच नहीं कराई या जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। इसका खर्च यात्री को वहन करना होगा।

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सड़क मार्ग से प्रवेश करनेवालों के लिए नियमावली

  • महाराष्ट्र की सीमा क्षेत्र के जिलाधिकारियों को प्रवेश के समय यात्रियों के स्वास्थ्य जांच की करनी होगी व्यवस्था
  • जिन यात्रियों में नहीं होंगे लक्षण उन्हें ही प्रवेश।
  • जिनमें मिले लक्षण उन्हें एंटीजेन टेस्ट करवाना होगा। एंटीजेन टेस्ट निगेटिव आने पर ही प्रवेश की इजाजत।
  • जिनकी यात्रियों की जांच नहीं हो पाई या टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा।
  • इलाज का खर्च यात्री से लिया जाएगा।

 

 

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