उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लागू होने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इस विधेयक को अध्यादेश के तौर लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया है। महामहिम की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद साजिश के तहत धर्म बदलने के लिए बाध्य करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में विधेयक के मसौदे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नये साल में इस कानून की नई उमंग और उत्साह के साथ शुरुआत होगी। लव जिहाद अध्यादेश की मंजूरी दे दी गई है।
लोभ, लालच, भय, प्रलोभन देकर या कुत्सित इरादों से विवाह करना अथवा धर्मांतरण करवाना संज्ञेय अपराध है।
अधिनियम विरुद्ध सामूहिक धर्म परिवर्तन किये जाने पर 5 से 10 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये तक का अर्थदण्ड की सजा होगी। pic.twitter.com/NuNCE3X9Zq
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 29, 2020
क्या होगा कानून में?
- नाबालिग, महिला,अनुसूचित जाति या जनजाति का धर्म परिवर्तन करानेवालों को दो साल से दस साल की सजा और एक लाख रुपए का अर्थ दंड
- अपना धर्म छिपाकर धर्म बदलवाने के मामलों में तीन से दस साल की सजा और एक लाख रुपए का अर्थ दंड
- सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में पांच से दस साल की कैद और एक लाख रुपए का अर्थ दंड
- कानून का लगातार उल्लंघन करनेवालों को पांच साल से दस साल की कैद
- पैतृक धर्म की व्याख्या में बदलाव
- धर्म परिवर्तन के मामले में परिजनों को करनी होगी पुलिस थाने में शिकायत
- अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध गौर जमानती
- अधिनियम के अनुसार विवाह हो सकता है नल एंड वॉइड
उत्तर प्रदेश में लागू है कानून
नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद कानून के खिलाफ कड़े कानून लागू किए हैं। उस कानून में भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे को लालच, धमकी एवं बलपूर्वक शादी के नाम पर अथवा कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन की साजिश नहीं रच सकेगा।
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कर्नाटक सरकार भी बनाएगी कानून
कर्नाटक के पर्यटन मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा है कि शादी के मकसद से किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य में कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब जिहादी महिलाओं की गरिमा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो सरकार चुप नहीं बैठ सकती है। उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि धर्मांतरण की कोशिश में शामिल किसी भी व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटाजाएगा।
बिहार में भी कानून बनाने की मांग
बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की है। उन्होने दावा किया है कि यह विषय देश की सभी राज्यो में परेशानी का कारण बन गया है।उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में भी लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग की है। हालांकि एनडीए सरकार की महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी जेडीयू ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जेडीयू के नेताओं के मुताबिक बिहार में इसकी कोई जरुरत नहीं है।
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गहलोत खिलाफ
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि यह शब्द उसने देश को बांटने व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। शादी-ब्याह व्यक्तिगत आजादी का मामला है। इस पर कानून बनाना पूरी तरह असंवैधानिक है। यह किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा । प्रेम में जिहाद का कोई स्थान नहीं है।
ओवैसी ने दी नसीहत
एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद पर कानून लाने वाले राज्यों को संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। ओवैसी का कहना है कि ऐसा कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। ऐसा करना है तो स्पेशल मैरीज ऐक्ट के ही क्यों न खत्म कर दें।मउन्होंने कहा कि वे इस तरह का मुद्दा उठाकर महज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनावों को सांप्रयादिक रंग देना चाहते हैं। लेकिन जनता सब जानती है।
क्या है लव जिहाद?
लव जिहाद अंग्रेजी के लव और उर्दू के जिहाद शब्द से बना है। इसका मतलब है कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को माननेवाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करा देते हैं तो यह पूरी प्रक्रिया लव जिहाद कही जाती है।