महाराष्ट्र में 1 जून तक लॉकडाउन! जानिये क्या हैं नियम

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जारी लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नए नियम जारी किए गए हैं।

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महाराष्ट्र में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए, राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन योजना के तहत  कड़े प्रतिबंधों को 1 जून तक लागू करने का निर्णय लिया है। ये प्रतिबंध 1 जून, सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है।

राज्य में लॉकडाउन बढ़ने से कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में काफी मदद मिल रही है। इसलिए, राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया है। बता दें कि 11 मई को कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति जताई थी। उसके बाद सरकार ने इसे 1 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस संबंध में नए नियम जारी किए गए हैं।

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ये हैं नियम

  • विदेश से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को 48 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपने साथ लाना आवश्यक है।
  • महाराष्ट्र द्वारा घोषित संवेदनशील राज्यों के यात्रियों को अपने साथ आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना आवश्यक है।
  • दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन चालकों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए। यह रिपोर्ट 7 दिनों तक वैध होगी।
  • माल ढुलाई ट्रक में केवल एक चालक और एक क्लीनर की अनुमति होगी।
  • यदि बाजारों में भीड़ होती है, तो स्थानीय आपदा प्रबंधन को उन बाजारों को बंद करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार होगा।
  • दूध संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण की अनुमति होगी।
  • हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को लोकल ट्रेन और मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति होगी।
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