भोंगे की बोलती बंद! ‘कर्नाटक’ में हुआ ‘प्रयाग’ में कब?

मस्जिद पर लगे भोंगे से अजान की आवाज नियंत्रित रखने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण और सामाजिक सौहार्द के नाम पर अक्सर लोगों को दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। कर्नाटक में मुस्लिम संस्था का निर्णय अपने आप में काबिल ए तारीफ है।

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मस्जिदों में लगे भोंगे से दिन में पांच बार जोर-जोर से अजान की आवाजें लोगों को परेशान करती हैं। इससे परेशानी बयां करनेवालों को सेक्युलर समाज का कोप झेलना पड़ता है। जो इस समय प्रयाग की कुलपति को झेलना पड़ रहा है। इन्हीं परेशानियों के अनुरूप एक आदेश आया है कर्नाटक से, जिसे न्यायालय ने नहीं बल्कि वहां की वक्फ बोर्ड ने दिया है।

कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने बैंगलुरू की 16 मस्जिदों के लिए आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार इन मस्जिदों को रात 10 बजे से सबेरे 6 बजे तक भोंगे से होनेवाली अजान पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने भी शिकायत की है। जिसको लेकर देश में बहुतों का धर्म खतरे में आ गया है।

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प्रयाग में कुलपति ने की शिकायत
प्रयागराज के सिविल लाइन्स में रहनेवाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत की है। उन्होंने घर के बगल में स्थित मस्जिद से सबेरे 5.30 बजे तेज आवाज में बजनेवाले भोंगे से परेशानी का उल्लेख अपनी शिकायत में किया है। इस शिकायत के बाद संगीता श्रीवास्तव सेकुलर गैंग के निशाने पर आ गई हैं।

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https://twitter.com/Lawyer_Kalpana/status/1372104454841921541

बैंगलुरू में क्या हुआ?

  • बैंगलुरू के थनिसंद्रा क्षेत्र की 16 मस्जिदों के भोंगे की आवाज बहुत ही तेज है जो ध्वनि प्रदूषण फैला रही हैं।
  • इसके विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
  • इस प्रकरण में न्यायालय ने राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया था।
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजा था।
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नोटिस पर वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों को नोटिस देकर नियमों का पालन करने का आदेश दिया।

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क्या है कर्नाटक वक्फ बोर्ड का आदेश?

  • मस्जिदों के भोंगे रात 10 बजे से सबेरे 6 बजे तक न बजाए जाएं
  • दिन में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का हो कड़ाई से पालन
  • मस्जिदों के भोंगे का उपयोग मात्र अजान या किसी की मृत्यु संबंधी सूचना के लिए किया जाए।
  • जुम्मा या कार्यक्रमों के दिन भोंगे का उपयोग करें लेकिन उसकी ध्वनि को सीमित रखें।
  • मस्जिदों में ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र का उपयोग करें
  • मस्जिदों के कार्यक्रम में पटाखे न फोड़े जाएं

https://twitter.com/Venky1971/status/1259840769755615234

मुंबई की करिश्मा को मिली दुत्कार और धमकी
वैसे कहने के लिए महाराष्ट्र में हिंदुत्ववाद की ठेकेदारी करनेवाली पार्टी की सरकार है। जो हिंदुत्व और मराठी तानेबाने की रक्षक के रूप में अक्सर गाल बजाते रहती है। लेकिन जब मानखुर्द में रहनेवाली करिश्मा भोसले ने घर के बगल की मस्जिद से भोंगे की आवाज को लेकर शिकायत की तो उसे और उसकी मां के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

करिश्मा को स्थानीय विधायक ने सरेआम धमकाया। यहां तक कि उसे क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा गया। करिश्मा को भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत नोटिस थमा दी गई।

https://twitter.com/Lawyer_Kalpana/status/1372193003368898566

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