कर्नाटक प्रशासन की ओर से राज्य की मस्जिदों को नोटिस भेजने की सूचना है। इसमें कहा गया है कि, मस्जिद प्रबंधन लाउड स्पीकर का उपयोग अनुज्ञेय डेसिबल सीमा में करें। इसके पहले मस्जिद बिंदास बांग देते रहे हैं, इसमें डेसिबल की क्षम्य सीमा और ध्वनि प्रदूषण का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था।
मस्जिदों को मिले नोटिस जनाक्रोश के बाद जारी की गई है। लोगों की लंबे काल से शिकायत रही है कि, मस्जिदों से लाउड स्पीकर से दी जानेवाली बांग से उन्हें दिक्कत होती है। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने मस्जिदों को नोटिस जारी किया है।
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समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बेंगलुरू में ही लगभग 250 मस्जिदों को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के पश्चात ऐसी जानकारी मिली है कि मस्जिद प्रबंधन लाउड स्पीकर के साथ डेसिबल नियंत्रक यंत्र लगाने शुरू कर दिये हैं, जिससे ध्वनि अनुमत सीमा में रहे।
यह उच्च न्यायालय का आदेश
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने लाउड स्पीकर के मुद्दे पर कहा है कि, यह उच्च न्यायालय का आदेश है, यह कोई जबरी नही हैं। जो कुछ भी किया जाएगा, जनता से बात करके उन्हें विश्वास में लेकर किया जाएगा । यह मात्र अजान की बात नहीं है, बल्कि सभी स्थानों पर लाउड स्पीकर के उपयोग की बात है। हम इस पर निर्णय लेंगे।