अब विदेश से आनेवालों के लिए नए नियम, ऐसे हैं कोविड-19 पर 22 नवंबर से लागू नए दिशा निर्देश

96

केंद्र सरकार ने विदेश से आनेवालों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता पर बड़ा निर्णय लिया है। कोविड-19 की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए, सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। पहले भारत में आगमन पर यात्रियों को अपनी आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होती थी। इस यात्रियों को ऑनलाइन भरना होता था।

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा विदेश से आनेवाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी नए दिशा निर्देश 22 नवंबर से लागू होंगे। कोरोना के संक्रमण काल में विदेश से आनेवाले यात्रियों को एयर सुविधा फर्म भरना होता था। इसे यात्री ऑनलाइन भरता था, जिसके बाद उसके आगमन को अनुमति मिलती थी। इसके साथ उसे अपने कोरोना टीकाकरण की जानकारी, आरटीपीसीआर रिपोर्ट की निगेटिव प्रति जोड़नी होती थी। यह सभी नियम कोरोना के संसर्ग को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लागू किये थे।

ये भी पढ़ें – हिमाचल चुनाव 2022ः कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम्स के बाहर गाड़े तम्बू, भाजपा ने कसा ये तंज

इसके पहले केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालय ने मास्क की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि, अब इसे यात्रियों की इच्छा पर रखा गया है, जो यात्री इसका उपयोग करना चाहते हैं, वे मास्क का उपयोग कर सकते हैं।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.