आज की दुनिया में सब कुछ डिजिटल (Digital) हो गया है। चाहे हमें सब्जी खरीदनी हो या कोई बड़ी वस्तु, हम ऑनलाइन भुगतान (Online Payment) करते हैं। इसलिए इस समय कोई भी नकदी नहीं रख रहा है। हर कोई क्यूआर कोड स्कैन करता है और पैसे भेजता है। देश में लाखों लोग हर दिन यूपीआई (UPI) के जरिए करोड़ों रुपए का लेनदेन करते हैं। कई बार हम एक नंबर पर पैसा भेजना चाहते हैं लेकिन वह गलती से दूसरे नंबर पर चला जाता है। इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
यदि आपका पैसा किसी अन्य खाते में स्थानांतरित हो जाता है तो कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई को लेकर नए नियम जारी किए हैं।
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यूपीआई से संबंधित एनपीसीआई के नियम
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत आपका पैसा गलत खाते में स्थानांतरित हो जाएगा। यूपीआई के माध्यम से, पी2पी का अर्थ है पीयर टू पीयर तथा पी2पीएम का अर्थ है पीयर टू पीयर मर्चेंट। अब किसी भी तरह का लेनदेन करते समय आपको खाताधारक का नाम दिखाई देगा जो सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम में पंजीकृत होगा।
इसका मतलब यह है कि जब आप भुगतान करेंगे तो आपको बैंक खाते में पंजीकृत नाम दिखाई देगा। इस व्यक्ति का नंबर आपके फोन में किसी दूसरे नाम से सेव है और बैंक में भी उसका नाम अलग है। इससे भ्रम पैदा होता है। इसलिए, कभी-कभी पैसा गलत खाते में जमा हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह नया नियम यूपीआई ऐप के लिए 30 जून 2025 से लागू होगा।
यदि यूपीआई के माध्यम से पैसा गलत खाते में चला जाए
कभी-कभी हम गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उस व्यक्ति को फोन करके बताना चाहिए कि मैंने आपके खाते में पैसे भेजे हैं, कृपया मुझे वापस कर दीजिए। अक्सर ऐसी संभावना रहती है कि पैसा वापस नहीं मिलेगा। यदि व्यक्ति पैसा वापस नहीं करता है तो आप बैंक में शिकायत कर सकते हैं। आप 18001201740 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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