कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांगः साकेत न्यायालय में होगी सुनवाई

कुतुब मीनार परिसर में इससे पहले 24 मई की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) ने साकेत कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था।

84

साकेत कोर्ट (दिल्ली) के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश कुमार 24 अगस्त कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले 24 मई की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) ने साकेत कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि जब एएसआई ने स्मारक पर नियंत्रण लिया था, तब वहां पूजा नहीं होती थी। एएसआई ने कहा है कि कानूनन संरक्षित स्मारक में पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जाए।

साकेत कोर्ट ने 13 अप्रैल को एएसआई को निर्देश दिया था कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद परिसर में रखी भगवान गणेश की मूर्तियों को परिसर से न हटाए । इस मामले में पहले से ही पूजा-अर्चना अधिकार को लेकर याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने नई अर्जी में कहा था कि गणेश जी की मूर्तियों को नेशनल म्यूचुअल अथॉरिटी के दिये सुझाव के मुताबिक नेशनल म्यूजियम या किसी दूसरी जगह विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें परिसर में ही पूरे सम्मान के साथ उचित स्थान पर रखा जाए।

ये भी पढ़ें – कोरोना की चपेट में बिग बी, ट्वीट कर दी जानकारी

मस्जिद के काफी पहले था यहां मंदिर 
24 मई को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन ने कहा था कि पिछले आठ सौ वर्षों से इस परिसर का इस्तेमाल मुस्लिमों ने नहीं किया है। मस्जिद के काफी पहले यहां मंदिर था तो पूजा की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है।

27 मंदिरों को तोड़कर किया गया निर्माण
इस याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं और जैनों के 27 मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और भगवान विष्णु को इस मामले में याचिकाकर्ता बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि 29 नवंबर, 2021 को सिविल जज नेहा शर्मा ने याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में चुनौती दी गई है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.