ट्विटर हटाएगा हिंदू देवी-देवताओं पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट? दिल्ली उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई

न्यायालय ने 28 मार्च को ट्विटर से पूछा था कि जब आप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर सकते हैं तो हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को ब्लॉक क्यों नहीं कर सकते।

151

दिल्ली उच्च न्यायालय 6 सितंबर को ट्विटर पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की मांग पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।

न्यायालय ने 28 मार्च को ट्विटर से पूछा था कि जब आप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर सकते हैं तो हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को ब्लॉक क्यों नहीं कर सकते । कोर्ट ने ट्विटर को यह बताने को कहा था कि आप किसी व्यक्ति को ब्लॉक कैसे करते हैं।

ट्विटर ने कहा था कि यूजर्स सभी किस्म के पोस्ट करते हैं। सभी के अकाउंट ब्लॉक नहीं किए जा सकते। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह हलफनामा दायर कर बताए कि किसी अकाउंट को बंद करने के लिए ट्विटर और आईटी मंत्रालय के बीच स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर क्या है।

कोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2021 को ट्विटर के वकील सिद्धार्थ लूथरा से कहा था कि हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाए जाएं। आप लोगों के लिए व्यवसाय कर रहे हैं। इसलिए उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें। यह याचिका वकील आदित्य सिंह देशवाल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड किए गए हैं।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.