ज्ञानवापी प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालय ने दिये ये तीन बड़े आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी प्रकण को वाराणसी जिला न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया है।

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ज्ञानवापी प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें न्यायालय ने तीन महत्वपूर्ण आदेश दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि, 17 मई का आदेश अगले 8 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकरण की सुनवाई करेगा। शुक्रवार को दिये गए आदेश अगल आठ सप्ताह तक लागू रहेंगे।

  • इस प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अनुभवी अधिकारी के यहां दोनों पक्षों ने जो भी अर्जी दायर की है, उस पर सुनवाई होगी।
  • जिस स्थान पर शिवलिंग है, वह सील रहेगा। नंदी के समक्ष की दीवार को यथास्थिति में रखा जाए।
  • नमाज पढ़नेवालों को वजू करने के लिए दूसरे स्थान पर व्यवस्था की जाए।

न्यायालय हुआ नाराज
न्यायालय के आदेश द्वारा बनाए गए आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने तीव्र नाराजगी जताई है। अपनी टिप्पणी में न्यायाधीशों ने कहा कि, ऐसी रिपोर्ट सिर्फ न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये। हमें हीलिंग टच देने की आवश्यकता है। जिससे देश में संतुलन की भावना बनी रहे।

वजू के लिए जिलाधिकारी करेंगे व्यवस्था
प्रकरण की सुनवाई मुस्लिम पक्ष के पैरोकार अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि, ज्ञानवापी में वजू करने की अनुमति नहीं है। जहां वजू किया जाता था, उस स्थान को सील कर दिया गया है। जिस पर न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी को कहा जाएगा। जबकि, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि, यह व्यवस्था कर दी गई है।

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