महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन! जान लें, क्या रहेगा खुला और क्या बंद

महाराष्ट्र सरकार ने 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं।

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पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस पृष्ठभूमि में ठाकरे सरकार ने 8 जनवरी को राज्य में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मिनी लॉकडाउन की घोषणा की। राज्य सरकार ने 10 जनवरी से जिम और ब्यूटी पार्लर बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन, संशोधित नियमों के तहत जिम और ब्यूटी पार्लर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। पुराने आदेश में संशोधन कर नए आदेश जारी किए गए हैं। नए संशोधित आदेश में मिनी लॉकडाउन के दौरान जिम, ब्यूटी पार्लर को खुला रखने की अनुमति दी गई है।

-जिम और ब्यूटी पार्लर को 50 प्रतिशत क्षमता से खुला रखने की अनुमति है।

-वैक्सीन की दो खुराक लेने वाले लोगों को जिम और ब्यूटी पार्लर में जाने की अनुमति है।

-इस दौरान मास्क पहनने के साथ ही कोरोना के अन्य नियमों का पालन करना जरुरी है।

क्या है संशोधित नियम
पिछले आदेश में कहा गया था कि स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे। हालांकि इस फैसले का कड़ा विरोध हुआ था। जिम और ब्यूटी पार्लर बंद होने को लेकर व्यापक आक्रोश था। महाराष्ट्र सैलून और ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने मांग की थी कि घोषित नए नियमों में कुछ बदलावों के साथ ब्यूटी पार्लर को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा घोषित नियमों में सैलून व्यवसाय को जारी रखने की अनुमति दी गई थी लेकिन जिम और ब्यूटी पार्लर की अनुमति नहीं थी। इसलिए विरोध हुआ।

मिनी लॉकडाउन के दौरान क्या शुरू रहेगा, क्या बंद?

  • निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति
  • शॉपिंग मॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे
  • थिएटर और सिनेमाघर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे
  • दोनों खुराक लेने वालों को सार्वजनिक बस में यात्रा करने की अनुमति
  • 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सैलून शुरू रखने की अनुमति
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