अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज! अब क्या करेंगे पहलवान सुशील कुमार?

हत्या के एक केस में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकीअग्रिम जमानत की याचिका को दिल्ली के रोहिणी न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

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हत्या के आरोप में फरार चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली के रोहिणी न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसी के साथ उनके बचने के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगे?

 बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उन पर एक लाख और उनके सहयोगी अजय पर 50 हजार इनाम की घोषणा की है। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

सुशील कुमार के वकीलों ने दी ये दलील
न्यायालय में याचिका पर सुनवाई के दौरान सुशील कुमार के वकील ने कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। सुशील की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और आरएस जाखड़ ने दलील दी। उन्होंने सुशील कुमार का पक्ष रखते हुए कहा, ‘मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूं। पद्मश्री समेत देश के कई प्रतिष्ठित पदकों से मुझे सम्मानित किया गया है। ओलिंपिक में दो बार पदक जीत चुका हूं। मुझे छत्रसाल स्टेडियमम में मेरे आधिकारिक कर्तव्य के लिए आवास मिला हुआ है, जहां मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं।’

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ये है मामला
सुशील कुमार पर 5 मई को युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में शामिल होने का आरोप है। उस दिन मॉडल टाउन थाना क्षेत्र मे फ्लैट खाली कराने के लिए पहलवानों के दो गुट आपस में भीड़ गए थे। इसमें पांच पहलवान बुरी तरह घायल हो गए थे। उनमें सागर भी शामिल थे। उपचार के दौरान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी।

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