पॉजिटिव ना हुए तो भी अस्पताल में मिलेगी खाट! स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्णयों में कई महत्वपूर्ण निर्णय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 केयर सेंटर में भर्ती होने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किये हैं।

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अब कोविड केयर सेंटर में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव कोविड 19 जांच रिपोर्ट का होना आवश्यक नहीं  है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने कई निर्णय किये हैं। जिससे कोविड 19 संक्रमितों को स्वास्थ्य समस्या होने पर उन्हें कोविड 19 स्वास्थ्य केंद्रों पर तत्काल उपचार मिलना शुरू हो जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसके अनुसार कोविड केयर सेंटर्स में संक्रमितों को तत्काल भर्ती करने के लिए आदेश दिये गए हैं। केंद्र सरकार का आदेश राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों पर बाध्यकारी है। इसमें चार मुख्य बिंदु हैं।

  • कोविड स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में भर्ती होने के लिए कोविड 19 की पॉजिटिव जांच रिपोर्ट आवश्यक नहीं
  • किसी स्थिति में संक्रमित को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते, इसमें ऑक्सीजन, आवश्यक दवाई प्रदान करना भी शामिल है, यद्यपि संक्रमित किसी दूसरे शहर से हो तब भी
  • संक्रमित के पास पहचान पत्र न होने की स्थिति में भी भर्ती करने से मना नहीं कर सकते
  • आवश्यकता के अनुसार भर्ती किया जाए, अनावश्यक खाट रिजर्व करके रखने पर रखना होगा ध्यान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को त्रिस्तरीय स्वास्थ्य संसाधन विकास का आदेश 7 अप्रैल 2021 को दिया है। इसके अलावा अब भर्ती करने के विषय में जारी नए दिशानिर्दशों को तीन दिनों में सभी स्थानों पर अमल में लाना है।

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