उत्तराखंड : अंकिता भंडारी के हत्यारों को राहत नहीं, अब इस तिथि को होगी सुनवाई

एसआईटी की अदालत में दायर की गई चार्जशीट के आधार पर इन तीनों आरोपियों पर अदालत ने आरोप तय किए हैं, जिसमें हत्या की 302 धारा सहित अन्य कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं।

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उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को शनिवार को कोटद्वार स्थित सिम्लचौड़ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की दायर चार्जशीट के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपितों पर तय किए आरोपों को पढ़कर सुनाया। कोर्ट इन आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की है।

सौरभ की याचिका पहले हो चुकी खारिज
अदालत ने इन तीनों आरोपियों पर हत्या, देह व्यापार, हत्या के साक्ष्य मिटाने और छिपाने जैसे अपराधों की कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। न्यायायल में पुलकित आर्य और अंकित की बेल याचिकाओं को सुनवाई करते हुए इस मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में मानते हुए खारिज कर दिया है। इस हत्याकांड के तीसरे आरोपी सौरभ की जमानत याचिका को अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है।

छह महीने बाद अंकिता के हत्यारोपितों पर तय हुए आरोप
आखिरकार छह माह बाद अदालत ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस के तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित पर आरोप तय कर दिए। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस तीनों आरोपितों को जेल से न्यायायल लेकर पहुंची। इस मामले की सुनवाई अब कोटद्वार की एडीजे प्रतिभा तिवारी की कोर्ट कर रही है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की न्यायालय में दायर की गई चार्जशीट के आधार पर इन तीनों आरोपियों पर आरोप तय किए हैं, जिसमें हत्या की 302 धारा सहित अन्य कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। अब इस मामले की आगे नियमित सुनवाई की जाएगी।

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