आगरा किले में शिवाजी महाराज की जयंती मनाने का मामलाः अब न्यायालय में होगा फैसला

आगरा किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर 19 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित करने का मामला अब न्यायालय में पहुंच गया है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आगरा किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर 19 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं देने के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका आरआर पाटील फाउंडेशन ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि जब याचिकाकर्ता ने एएसआई से 19 फरवरी को आगरा किले में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी तो उससे इनकार करते हुए कोई कारण नहीं बताया गया। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी याचिकाकर्ता के पक्ष में एएसआई को पत्र लिखा था। याचिका में कहा गया कि कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं देने का कोई कारण ही नहीं बताया गया तो वो सही फैसला कैसे कहा जा सकता है। ये यांत्रिक तरीके से लिया गया फैसला है।

किले से भावनात्मक जुड़ाव
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता फाउंडेशन और महाराष्ट्र के लोग आगरा किले से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं जहां छत्रपति शिवाजी और उनके साथ पुत्रों को मुगल बादशाह औरंगजेब ने बंदी बनाया था। इसके पहले भी आगरा किले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। एक कार्यक्रम आगा खां अवार्ड ऑफ आर्किटेक्चर का आयोजित किया गया था। एएसआई की ओर से याचिकाकर्ता के आवेदन को नामंजूर करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है।

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