सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने सभी यात्री वाहनों के लिए स्पीड लॉक लगाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, अभी भी कई वाहनों में स्पीड लॉक नहीं लगाए गए हैं। इसको लेकर अब आरटीओ विभाग सख्त हो गया है। आरटीओ की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन यात्री वाहनों में स्पीड लॉक नहीं लगा होगा उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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स्पीड लॉक लगाना अनिवार्य
शहर में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गईं है, इसके लिए वाहनों की अधिक गति को प्रथम कारण माना जा रहा है। वाहनों की गति को कैसे नियंत्रण में रखा जाए इसके लिए सरकार की ओर से स्पीड लॉक लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आरटीओ ने भी कह दिया है कि यात्री वाहनों पर स्पीड लॉक लगाना अनिवार्य है। स्पीड लॉक नहीं लगाने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। यात्री वाहन में स्पीड लॉक जरूर लगाना चाहिए। इस प्रणाली के आने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। बिना लाइसेंस के यात्रियों को ले जाने या बैठने की क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने पर धारा 66/192-ए के तहत अदालती कार्रवाई और 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही आपका वाहन पंजीकरण 120 दिनों तक के लिए निलंबित किया जा सकता है।