वर्ष 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के दो साल की कैद की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी राहत देने की मांग करने वाली अपील को खारिज कर दिया है। अदालत द्वारा आदेश सुनाए जाने के बाद तत्काल भारती को गिरफ्तार जेल में भेज दिया गया।
Immediately after the passing of the judgement, Somnath Bharti has been taken in Judicial Custody.
— ANI (@ANI) March 23, 2021
ये भी पढ़ेंः हैं 45 के पार तो खुशखबरी है यार!
बता दें कि 23 जनवरी को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा को भारती ने दिल्ली की सत्र अदालत में चुनौती दी थी। उसके बाद अदलत ने उस अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। 23 मार्च को उस अपील पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा।
ये है मामला
9 सितंबर, 2016 को सोमनाथ भारती ने एम्स की दीवार अपने तीन सौ समर्थकों के साथ जेसीबी से तुड़वा दी थी। इस मामले में अदालत ने आप विधायक को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट मामले में भी दोषी ठहराया था। इन अपराधों में उन्हें अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है।