गोवंश को लेकर देश के किस प्रदेश में क्या है कानून? जानिये, इस खबर में

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देश के कई राज्यों में गोवंश हत्या पर प्रतिबंध है और इस कानून के उल्लंघन करने पर सख्त सजा के साथ ही दंड का भी प्रावधान है। इसी कड़ी में हरियाणा में गोरक्षक अब सरकार की ओर से गठित टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे।

30 जुलाई को हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सभी जिलों में स्पेशल काउ प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तर पर विशेष गो संरक्षण टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया जाएगा।

गठित की जाएगी टास्क फोर्स
अधिसूचना के अनुसार हर जिले में गठित की जाने वाली गो संरक्षण टास्क फोर्स पुलिस के सहयोग से काम करेगी। इसका काम प्रदेश में आवारा घूम रहे गोवंश का पुनर्वास कराना होगा। राज्य स्तर पर गठित होने वाली इस कमेटी में 6 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तरीय कमेटी में भी 11 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।

खास बात

  • हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गोसंवर्धन एक्ट 2015 के अनुसार टास्क फोर्स का गठन जरुरी है।
  • इसका उद्देश्य गो तस्करी पर नजर रखना और जानकारी मिलने पर उसे रोकना है।
  • पुलिस के सहयोग से काम करेगी टास्क फोर्स।
  • इससे पहले का गो रक्षा दल कई बार विवादों में रहा था।
  • विवाद खत्म करने के लिए सरकार ने सरकारी टास्क फोर्स का गठन किया।

इन प्रदेशों मेंं गोवंश हत्या पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोवध को लेकर 2020 में बड़ा फैसला लिया था। उस कानून के तहत गोवध करने वालों को 10 साल की जेल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही गोवंश के शरीर के अंग भंग करने पर 7 साल जेल की सजा और 3 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।

मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में भी गोवंश वध पर रोक लगाई गई है। अगर किसी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी उसकी ही होगी। अगर वो खुद को निर्दोष नहीं साबित कर पाता है तो उसे 10 साल की सजा और न्यूनतम पांच हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।

राजस्थान
राजस्थान में गोवंश पर पूरी तरह पाबंदी है। कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल की सजा और 10 हजार का जुर्माने का प्रावधान है।

बिहार
बिहार में गोवंश की हत्या पर तो प्रतिबंध है, लेकिन अगर उसकी उम्र 15 साल से अधिक है तो अथॉरिटी से अनुमति लेकर उसका वध किया जा सकता है।

गुजरात
गुजरात में गोवंश की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 6 साल की जेल या फिर एक हजार रुपए का जुर्माना या फिर दोनों भुगतना पड़ सकता है।

इन राज्यों में भी प्रतिबंध
इन राज्यों के साथ ही हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,पंजाब,आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,दिल्ली,गोवा, दमन और दीऊ, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा,पुड्डुचेरी, तमिलनाडु, झारखंड और उत्तराखंड आदि प्रदेशों में भी गोवंश हत्या पर प्रतिबंध है।

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