Vehicle Scrapping: स्क्रैप वाले वाहनों की कीमत में सरकार की दखल पर नितिन गडकर का जवाब, यहां पढ़ें

मंत्री ने यह भी कहा कि निजी संस्थाओं के रूप में स्थापित रिजर्व व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) इकाइयाँ वाहन की स्थिति के आधार पर कीमत निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

306

Vehicle Scrapping: लोकसभा (Lok Sabha) में एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Union Minister for Road Transport and Highways), नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि स्क्रैप किए जाने वाले वाहन (vehicles to be scrapped) के उचित मूल्य के निर्धारण (fixation of fair price) में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं (no government interference) होगा।

स्क्रैप किए जाने वाले वाहन का उचित मूल्य बाजार की ताकतें तय करेंगी। गडकरी ने कहा, “स्क्रैप किए जाने वाले निजी वाहनों के उचित मूल्य के निर्धारण में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इन वाहनों की कीमत स्क्रैप किए जाने वाले वाहन की स्थिति के अनुसार बाजार की ताकतों द्वारा तय की जाती है।”

यह भी पढ़ें- Parliament: विपक्षी के नारेबाजी से बर्बाद हुआ शीतकालीन सत्र जा पहला सप्ताह, यहां जानें सभापति ने क्या कहा

जमा प्रमाणपत्र
मंत्री ने यह भी कहा कि निजी संस्थाओं के रूप में स्थापित रिजर्व व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) इकाइयाँ वाहन की स्थिति के आधार पर कीमत निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हैं। वाहन मालिकों को मुआवजा देने के बारे में, मंत्री ने कहा कि सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित मूल्य इस्पात मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि निजी वाहनों के स्क्रैप मूल्य का निर्धारण बाजार की ताकतों द्वारा किया जाता है। नागरिकों, विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए, वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इनमें स्क्रैपिंग पर जारी किए गए “जमा प्रमाणपत्र” के साथ खरीदे गए नए वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करना शामिल है।

यह भी पढ़ें- Border-Gavaskar Trophy: पिंक बॉल टेस्ट से पहले बल्लेबाजी क्रम को लेकर चेतेश्वर पुजारा का बड़ा बयान, ‘रोहित शर्मा…’

पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष
इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन कर में रियायतें दी जाती हैं – निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत तक, नया वाहन खरीदने पर। उन्होंने कहा “बशर्ते कि यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह साल तक उपलब्ध होगी”। जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों को जब्त करने के बारे में गडकरी ने कहा “परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा 11.10.2024 से जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों (ईएलवीएस) पर कार्रवाई फिर से शुरू की गई। तब से, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी की प्रवर्तन टीमों द्वारा 2,445 वाहनों को जब्त किया गया है”। यह पहल उन वाहनों को लक्षित करती है जो अपनी अनुमेय आयु सीमा पार कर चुके हैं – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष।

यह भी पढ़ें- Sambhal Row: सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट का खुलासा नहीं; जानिए ट्रायल कोर्ट को क्या निर्देश मिले

10,900 करोड़ रुपये का बजट
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हरित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। 10,900 करोड़ रुपये के बजट वाली पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना का उद्देश्य प्रोत्साहन प्रदान करके और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करके इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना है। प्रदूषण में कमी के संबंध में, स्क्रैपेज नीति में वाहन भागों के पर्यावरण के अनुकूल निपटान के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रोत्साहन और नियामक उपायों के साथ वाहन स्क्रैपेज नीति का उद्देश्य पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जबकि स्वच्छ, किफायती परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना है।

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.