सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन की गई उद्धव गुट की याचिका, इस तिथि को होगी सुनवाई

उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता तब तक चुनाव आयोग को अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

112

असली शिवसेना की पहचान के लिए चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया के खिलाफ दायर उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि महाराष्ट्र मामले से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई करेंगे। महाराष्ट्र से जुड़े दूसरे मामले 01 अगस्त के लिए लिस्ट किए गए हैं।

उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता तब तक चुनाव आयोग को अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अभी शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित है। ऐसे में आयोग तय नही कर सकता है कि असली शिवसेना कौन है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने 08 अगस्त तक दोनों पक्षों से दस्तावेज तलब किए हैं।

ये भी पढ़ें – जेईई-मेन परीक्षा 2022ः कोटा में पहले दिन इतने परीक्षार्थियों ने दिया पेपर

एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित
ठाकरे गुट महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा की 3 और 4 जुलाई को हुई कार्यवाही में नए स्पीकर के चुनाव और शिंदे सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव की कार्यवाही को अवैध बताया गया है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.