जदयू में थे तब की थी धोखाधड़ी, आरजेडी में आए तो करार दिये गए धोखेबाज! ऐसे लगाया था नेता ने चूना

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जनता दल युनाइटेड के तत्कालीन सांसद की धोखाधड़ी पर निर्णय आ गया है। इस प्रकरण में दिल्ली के स्थानीय न्यायालय ने दोषी करार दिया है। इसमें कुल तीन लोग दोषी पाए गए हैं, जिन्हें 31 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। उल्लेखनीय यह है कि, जिस नेता ने यात्रा घोटाला किया है, वह जनता दल युनाइटेड से राज्यसभा सांसद था और जब न्यायालय ने धोखाधड़ी के इस प्रकरण में दोषी करार दिया तो वह राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का विधायक है।

दिल्ली के राऊज एवेन्यू न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एम.के नागपाल ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार साहनी समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है। दो अन्य दोषियों में एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट (ट्रैफिक) एन.एस नायर और अरविंद तिवारी हैं। तीनों दोषियों की सजा पर 31 अगस्त को सुनवाई होगी।

ये है प्रकरण
दरअसल, अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था। सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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जदयू से थे सांसद
अनिल कुमार साहनी जदयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। साहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं। साहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी।

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