राणा को राहत, कोर्ट ने एक महीने तक रोकी कार्रवाई

राणा दंपत्ति के खार स्थित आवास का सर्वे मुंबई नगर निगम की टीम ने सर्वे किया था

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मुंबई मे बुधवार को दिंडोशी सेशन कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति विधायक रवि राणा (राणा दंपत्ति) के खार स्थित आवास में अवैध निर्माण कार्य पर एक महीने तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश मुंबई नगर निगम को दिया है। कोर्ट ने इस दौरान राणा दंपत्ति को मुंबई नगर निगम से आवास पर अवैध निर्माण कार्य को नियमित करने का भी निर्देश दिया है।

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जानकारी के अनुसार खार स्थित राणा दंपत्ति पर हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई रुकवाने के लिए नवनीत राणा के वकील ने दिंडोसी सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।  राणा दंपत्ति के खार स्थित आवास का सर्वे मुंबई नगर निगम की टीम ने सर्वे किया था। इसके बाद मुंबई नगर निगम ने राणा दंपत्ति को नोटिस जारी कर सभी अवैध निर्माण कार्य को एक सप्ताह के अंदर खुद तोड़ने का आदेश दिया था। मुंबई नगर निगम ने राणा दंपत्ति को भेजे गए नोटिस में कहा था कि अगर राणा दंपत्ति अवैध निर्माण कार्य नहीं तोड़ेगा तो मुंबई नगर निगम उस अवैध निर्माण को तोड़ देगी और उसकी भरपाई राणा दंपत्ति से वसूलेगी।

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