High Court: राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल, गृह मंत्री को उच्च न्यायालय ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब

25 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस भेजकर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जवाब देने का आदेश दिया है।

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High Court: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। गृह मंत्रालय से जवाब मांगा गया है कि वह बताए, राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं।

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाते हुए एक याचिका दायर की गई है। दावा किया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। साथ ही याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने और उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी मांग की है।

25 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस भेजकर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जवाब देने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। इससे पहले भी राहुल की नागरिकता को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसी साल जुलाई महीने में कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने की थी टिप्पणी
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था, ‘याचिकाकर्ता नागरिकता कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकता है।’ इलाहाबाद कोर्ट में दायर याचिका में लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति न देने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए, जब तक गृह मंत्रालय को राहुल की विदेशी नागरिकता के बारे में स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता।

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पहले भी उठते रहे हैं सवाल
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। हालांकि इस बार हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। इसलिए सबकी नजर इस पर टिकी है कि गृह मंत्रालय कोर्ट में क्या जवाब देगा। गृह मंत्रालय के जवाब के बाद हाई कोर्ट तय करेगा कि याचिका पर आगे सुनवाई की जाए या नहीं।

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