Pahalgam Terror Attack: सिंधु जल संधि पर रोक से पाकिस्तान पर क्या होगा असर? यहां जानें

यह कदम आतंकवादी हमलों के मद्देनजर इस्लामाबाद के खिलाफ नई दिल्ली द्वारा उठाए गए पांच बड़े दंडात्मक कदमों में से एक है।

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Pahalgam Terror Attack: जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पहलगाम (Pahalgam) में आतंकवादी हमले में पर्यटकों सहित 26 लोगों की हत्या के एक दिन बाद भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) निलंबित कर दी।

यह कदम आतंकवादी हमलों के मद्देनजर इस्लामाबाद के खिलाफ नई दिल्ली द्वारा उठाए गए पांच बड़े दंडात्मक कदमों में से एक है।

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इस कदम का क्या होगा असर?
सिंधु प्रणाली में मुख्य नदी सिंधु और पांच बाएं किनारे की सहायक नदियां शामिल हैं, यानी रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब। काबुल, दाएं किनारे की सहायक नदी, भारत से होकर नहीं बहती है। रावी, ब्यास और सतलुज को एक साथ पूर्वी नदियां कहा जाता है, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। इसका पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रदीप कुमार सक्सेना, जिन्होंने छह साल से अधिक समय तक भारत के सिंधु जल आयुक्त के रूप में काम किया, ने पीटीआई को बताया, “एक ऊपरी तटवर्ती देश के रूप में भारत के पास कई विकल्प हैं। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है, तो यह संधि को खत्म करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।” उन्होंने कहा, “हालांकि संधि में इसे निरस्त करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन संधि के कानून पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 62 में पर्याप्त गुंजाइश है जिसके तहत संधि के समापन के समय मौजूद परिस्थितियों में आए मौलिक परिवर्तन के मद्देनजर संधि को अस्वीकृत किया जा सकता है।”

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भारत क्या कदम उठा सकता है?
पिछले साल भारत ने पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजकर संधि की “समीक्षा और संशोधन” की मांग की थी। सक्सेना के अनुसार, भारत पर किशनगंगा जलाशय और जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी नदियों पर अन्य परियोजनाओं के “जलाशय फ्लशिंग” पर प्रतिबंधों का पालन करने का “कोई दायित्व” नहीं है। उन्होंने बताया, “सिंधु जल संधि वर्तमान में इसे प्रतिबंधित करती है। फ्लशिंग से भारत को अपने जलाशय से गाद निकालने में मदद मिल सकती है, लेकिन फिर पूरे जलाशय को भरने में कई दिन लग सकते हैं। संधि के तहत, फ्लशिंग के बाद जलाशय को अगस्त में भरना होता है – मानसून का चरम समय – लेकिन समझौते के स्थगित होने के कारण, यह कभी भी किया जा सकता है।”

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हालांकि, पाकिस्तान में बुवाई का मौसम शुरू होने पर यह अभ्यास करना “नुकसानदेह” हो सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान में पंजाब का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर करता है। संधि के अनुसार, सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बांध जैसी संरचनाओं के निर्माण पर डिज़ाइन प्रतिबंध मौजूद हैं। इससे पहले, पाकिस्तान ने डिज़ाइन पर आपत्ति जताई थी, लेकिन भविष्य में, चिंताओं को ध्यान में रखना अनिवार्य नहीं होगा।

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अतीत में, लगभग हर परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा आपत्ति जताई गई है, जिनमें उल्लेखनीय हैं सलाल, बगलिहार, उरी, चुटक, निमू बाजगो, किशनगंगा, पाकल दुल, मियार, लोअर कलनई और रतले। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद, सरकार ने लद्दाख में आठ और जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी। आपत्तियाँ अब नई परियोजनाओं पर लागू नहीं हो सकती हैं। जलाशयों को कैसे भरा जाए और कैसे संचालित किया जाए, इस पर भी परिचालन प्रतिबंध हैं।

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संधि के स्थगित होने के कारण ये अब लागू नहीं हैं। सक्सेना ने पीटीआई को बताया कि भारत नदियों पर बाढ़ के आंकड़ों को साझा करना बंद कर सकता है। सक्सेना ने कहा, “यह पाकिस्तान के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है, खासकर मानसून के दौरान जब नदियाँ उफान पर होती हैं। भारत के पास अब पश्चिमी नदियों, खासकर झेलम पर भंडारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और भारत घाटी में बाढ़ को कम करने के लिए कई बाढ़ नियंत्रण उपाय कर सकता है। “

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सिंधु बेसिन के आर-पार खींची गई भारत-पाक सीमाएं
संधि के तहत पाकिस्तान की ओर से भारत की यात्राएँ, जो अनिवार्य हैं, अब बंद की जा सकती हैं। स्वतंत्रता के समय, दो नए बने स्वतंत्र देशों — पाकिस्तान और भारत — के बीच सीमा रेखा सिंधु बेसिन के आर-पार खींची गई थी, जिससे पाकिस्तान निचला तटवर्ती क्षेत्र और भारत ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र बन गया था। दो महत्वपूर्ण सिंचाई कार्य, एक रावी नदी पर माधोपुर में और दूसरा सतलुज नदी पर फिरोजपुर में, जिस पर पंजाब (पाकिस्तान) में सिंचाई नहर की आपूर्ति पूरी तरह से निर्भर थी, भारतीय क्षेत्र में आते थे। इस प्रकार मौजूदा सुविधाओं से सिंचाई के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद पैदा हो गया।

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