अमरावती जिले में मोर्शी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार को सोमवार को अमरावती मजिस्ट्रेट ने समूह विकास अधिकारी पर माइक तथा पानी की बोतल फेंकने के जुर्म में तीन महीने की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। भुयार ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
ये भी पढ़ें – मुंबई पुलिस राणा दंपति के विरुद्ध 8 जून को कोर्ट में पेश करेगी आरोप पत्र
जानकारी के अनुसार 28 मई, 2019 को देवेंद्र भुयार ने पानी के मुद्दे पर समूह विकास अधिकारी सुभाष बोपटे पर माइक और पानी की बोतल फेंकने का आरोप था। उस समय भुयार जिला परिषद के सदस्य थे। उस समय इस मामले को अमरावती जिले के गोडसे नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को जिला जज एस.एस. अडसर ने भुयार को 3 महीने की कैद तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम न भरने पर भुयार को एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
Join Our WhatsApp Community