कोविड-19 निर्देश, महाराष्ट्र में इन स्थानों पर मास्क अनिवार्य

कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किये हैं।

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महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। अभी मास्क न पहनने पर कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा लेकिन, लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से मास्क पहनना जरूरी है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए।

इन स्थानों पर कोरोना का संकट
राज्य के मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगढ़, पुणे और पालघर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही राज्य में नए कोरोना वेरियंट का भी खतरा बना हुआ है। इसी वजह से राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अपील समेत कुछ अन्य आदेश जारी किए हैं।

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यहां मास्क अनिवार्य

  • रेलवे
  • बस
  • सिनेमाघर
  • हॉल
  • कार्यालय
  • अस्पताल
  • कॉलेज
  • स्कूल
  • सार्वजनिक स्थान

तब ले सकते हैं कड़ा निर्णय
स्वास्थ्य विभाग ने जिला और नगर निगम के अधिकारियों से कोरोना टेस्ट बढ़ाने को कहा गया है। राजेश टोपे ने कहा कि आगामी 15 दिनों की हालात देखने के बाद राज्य सरकार कठोर निर्णय ले सकती है, इसलिए कठोर निर्णय टालने के लिए लोगों को खुद मास्क का उपयोग और कोरोना नियमावली का पालन करना चाहिए।

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