महाराष्ट्र: राज्य में 1 मई तक कड़ा लॉकडाउन! कार्यालय उपस्थिति, ब्याह पर भी आए नए निर्देश

कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार कड़े कदम उठा रही है। ब्रेक दी चेन के अंतर्गत कोरोना की संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए अब नई नियमावली सरकार लाई है।

144

राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोत्तरी को लेकर सरकार नए प्रतिबंध लेकर आई है। जिसके अंतर्गत अब राज्य में कड़ा लॉकडाउन 22 अप्रैल रात 8 बजे से लागू कर दिया गया है।

लॉकडाउन – 22 अप्रैल, 2021 को रात 8 बजे से 1 मई सबेरे 7 बजे तक

ये भी पढ़ें – नासिक में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 लोगों की मौत, 40 की हालत गंभीर

क्या हैं नए नियम?

  • एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आपदा प्रबंधन की लेनी होगी अनुमति
  • सरकारी कार्यालय 15 प्रतिशत उपस्थिति की क्षमता से चलेंगे
  • कोविड 19 के लिए कार्य करनेवाले विभागों को पूरी क्षमता से संचालन की अनुमति
  • विवाह में मात्र 25 लोगों को अनुमति, कार्यक्रम 2 घंटे की भीतर करना होगा पूरा
  • विवाह में नियमावली के भंग पर 50 हजार का दंड
  • मुंबई में निजी गाड़ी से यात्रा में अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारियों को मात्र 50 प्रतिशत की क्षमता से अनुमति
  • अति आवश्यक कारणों से ही सामान्यों को निजी गाड़ी से यात्रा की अनुमति, नियमावली भंग होने पर 10 हजार रुपए का दंड
  • निजी बस में मात्र 50 प्रतिशत की क्षमता में यात्रा को अनुमति, खड़े रहकर यात्रा पर प्रतिबंध
  • लोकल ट्रेन से मात्र अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारियों को अनुमति, पहचान पत्र से मिलेगा टिकट
  • सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी और बीमार लोगों को ही लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति

  • बाहर से आनेवाले यात्रियों को 14 दिन क्वारन्टाइन, हाथ पर लगेंगे ठप्पे
  • विशेष स्थानों से आनेवालों को मिलेगी क्वारन्टाइन से छूट, स्थानीय प्रशासन लेगा निर्णय
  • इस अनुमति में निर्दिष्ट न हो पाई अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के लिए 13 अप्रैल, 2021 का आदेश लागू

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.