महाराष्ट्रः ठाकरे सरकार का बड़ा निर्णय, दुकानों पर ऐसा नहीं करना पड़ेगा महंगा

पिछले काफी दिनों से प्रदेश की दुकानों और प्रतिष्ठानों पर अन्य भाषाओं में ही बोर्ड लगाने की शिकायतें मिल रही थीं।

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12 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2017 में संशोधन का निर्णय  लिया गया। इस निर्णय से राज्य की सभी छोटी-बड़ी दुकानों के बोर्ड मराठी भाषा में लगाने होंगे। इसके लिए मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई ने पहल की।

इस संबंध में राज्य के मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई ने मंत्रालय में एक बैठक की और कानून में संशोधन का फैसला किया।

पिछले काफी दिनों से प्रदेश की दुकानों और प्रतिष्ठानों पर अन्य भाषाओं में ही बोर्ड लगाने की शिकायतें मिल रही थीं। उसके आधार पर राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। अधिनियम में संशोधन के बाद 10 से कम कर्मचारी वाले दुकानों और प्रतिष्ठानों में भी यह नियम लागू होगा।

लिए गए निर्णय में यह भी कहा गया है कि बोर्ड पर दुकान या प्रतिष्ठान का नाम मराठी भाषा में दूसरी भाषाओं से छोटा नहीं होना चाहिए। इस बारे में जल्द ही सरकारी आदेश जारी किया जाएगा।

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