कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को ‘ब्रेक दी चेन’ नियमावली के अंतर्गत तोड़ने के लिए सरकार ने नई और पहले की अपेक्षाकृत कड़े दिशानिर्देश जारी किये हैं। जो सोमवार रात से लागू हैं।
काल मर्यादा के अंतर्गत चालू रहनेवाली गतिविधियां
- १) किराना दुकान सबेरे ७ से ११
- २) दूध व दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री सबेरे ७ से ११
- ३) भाजी पाला बिक्री (व्दार वितरण) सबेरे ७ से ११
- ४) फल बिक्री (व्दार वितरण) सबेरे ७ से ११
- ५) अंडा,मांस, चिकन, माछली बिक्री सबेरे ७ से ११
- ६) कृषी संबंधित सर्व सेवा / दुकान सबेरे ७ से ११
- ७) पशु खाद्य विक्री सबेरे ७ से ११
- ८) पेट्रोल पंप पर सार्वजनिक यातायात, अत्यावश्यक सेवा/ माल यातायात के लिए डीजल बिक्री नियमित समयानुसार
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इनका भी रखें ध्यान
- * हॉटेल, रेस्टॉरेंट, बार से मात्र होम डेलीवरी चालू राहेगी
- * धार्मिक स्थल पूर्णतः बंद
- * साप्ताहिक बाजार पूर्णतः बंद
- * भाजी पाला/ फल बाजार बंद रहेंगे, मात्र व्दार वितरण को अनुमति
- * शराब की दुकान पूर्णतः बंद
- * टैक्सी, कैब, रिक्शा सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लिए अनुमति
- * चार पहिया निजी वाहनों को मात्र अत्यावश्यक सेवा के लिए अनुमति
- * दोपहिया वाहन पर मात्र दो व्यक्तियों तो अत्यावशक सेवा के लिए अनुमति
- * सभी निजी कार्यालये पूर्णतः बंद राहतील.
- * हेयर कटिंग सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर पूर्णतः बंद
- * शैक्षणिक संस्था, निजी कोचिंग क्लास पूर्णतः बंद
- * स्टेडियम, मैदान पूर्णतः बंद
- * विवाह समारोह पर बंदी
- * चाय की टपरी, दुकान पूर्णतः बंद
- * अत्त्यावशक सेवा के व्यतिरिक्त सभी दुकान पूर्णतः बंद
- * सिनेमा हॉल,नाट्य गृह ,सभागृह, संग्रहालय पूर्णतः बंद
- * सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व क्रीडा विषयक कार्यक्रम पूर्णतः बंद
- *निजी निर्माण कार्य पूर्णतः बंद
- * सेतु ई-सेवा केंद्र,आधार केंद्र पूर्णतः बंद
- * व्यायाम शाला, स्वीमिंग पूल, सार्वजनिक स्थानों पर मॉर्निंग/इवनिंग वॉक पूर्णतः बंद
- * बेकरी, मिठाई दुकान पूर्णतः बंद