जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे अनिल देशमुख

अनिल देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।

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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 12 दिसंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें एक लाख रुपए के मुचकले पर जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वह जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने देशमुख की जमानत 10 दिन के लिए स्थगित कर दी है। इसके बाद अब पूर्व गृह मंत्री को दस दिन तक और जेल ही रहना पड़ेगा। हालांकि, सीबीआई इस जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। अनिल देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। न्यायमूर्ति मकरंद एस कार्णिक ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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