ब्लैक फंगस की औषधि, ऑक्सीजन की कीमतों पर सरकार के इस निर्णय से पड़ा प्रभाव

केंद्र सरकार ने कोविड 19 उपचार में लगनेवाली औषधियों और संसधानों पर जीएसटी दर का पुनरमुल्यांकन किया है।

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केंद्र सरकार की 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा निर्णय निकल कर सामने आया है। मंत्री परिषद के प्रस्तावों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकार कर लिया। जिसके अनुसार अब ब्लैक फंगस की औषधि को कर मुक्त कर दिया है। इसके अलावा ऑक्सीजन पर भी कर में छूट दिया गया है, जिससे कोरोना के इलाज में अब बड़ी राहत मिलेगी।

ब्लैक फंगस की दवा सस्ती
वित्त मंत्री ने ब्लैक फंगस की औषधि टेसिलिजुमाब और एम्फोटेरीसिन बी पर अब तक लगनेवाले 5 प्रतिशत जीएसटी को कर मुक्त कर दिया है। इससे यह दवाइयां अब सस्ती हो जाएंगी।

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कोविड की दवा पर राहत पर वैक्सीन पर जीएसटी
कोविड 19 के उपचार में लगनेवाली दवाइयों पर सरकार ने जीएसटी को कम कर दिया है। जिससे यह दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। इसमें रेमडेसिविर आदि का समावेश है। वहीं वैक्सीन पर 5 प्रतिशत जीएसटी कायम है। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार 75 प्रतिशत वैक्सीन की खरीदी कर रही है, जबकि जनता को निशुल्क ही मिलेगी। इसलिए इस पर जीएसटी का भुगतान केंद्र सरकार ही करेगी जिसका आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टेस्टिंग किट और ऑक्सीजन भी सस्ता
केंद्र सरकार ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेट्रेटर, जनरेटर, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मास्क, केन्युला, हेलमेट, बीपाप मशीन, बाइ फ्लो नेसल केन्युला आदि पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इससे इनके दम में राहत मिलेगी

टेस्टिंग किट में भी राहत
सरकार ने कोविड टेंस्टिंग किट, स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

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एम्बुलेंस पल्स ऑक्सीमीटर भी सस्ता
एम्बुलेंस पर 28 प्रतिशत कर लगता था जिसे सरकार ने अब 12 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर, टेंपरेचर जांच मशीन, स्मशान में उपयोग में आनेवाले सामान पर कर की दर को कम कर दिया है।

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