उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रदेश में अगले छह महीने तक शासकीय, अर्द्धशासकीय और स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। यूपी सरकार ने इस तरह की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले 25 नवंबर 2020 को भी इस तरह के प्रतिबंध लागू किए गए थे।
कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश
कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने 27 मई को एक बयान जारी कर कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुसरण अधिनियम यानी एस्मा के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए हड़ताल पर और छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
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राज्यपाल ने लगाई मुहर
सिंघल ने बताया कि राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोकसेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण के तहत सेवा और किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी सेवा के कर्मचारियों के लिए हड़ताल पर रोक रहेगी।
बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में हड़ताल की भनक मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के इस एक्ट को छह महीने तक आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजुरी मिल गई है।