जानिये आय के हिसाब से कितना देना होगा आयकर?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेसिक एक्जेम्पशन की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है।

157

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पांचवे बजट प्रस्तुतिकरण में नौकरी करनेवालों को राहत भरी सूचना दी है। उन्होंने आयकर के स्लैब को सात से घटाकर पांच कर दिया है। इसमें सालाना 7 लाख रुपए की आयवालों को आयकर की सीमा से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही दूसरा पर्याय स्लैब के अनुसार है। जिसमें से करदाता को किसी एक का चयन करना है।

सही दिशा में अर्थव्यवस्था
निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद के पटल पर रखा। अमृत काल का बजट लोकसभा में पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वेतनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

ये भी पढ़ें – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नौकरी पेशा लोगों के लिए उपहार, ऐसा है नया टैक्स स्लैब

सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.