Sandeshkhali Case: शेख शाहजहां को न्यायालय ने दिया बड़ा झटका, ‘इतने’ दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा

उच्च न्यायालय ने 6 मार्च (बुधवार) को सीआईडी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिसमें फैसला सुनाया गया कि ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामला मुख्य आरोपी शाहजहां की हिरासत के साथ सीबीआई को सौंप दिया जाए। अदालत ने आगे कहा कि राज्य पुलिस ने मामले में 'लुकाछिपी खेल' का किया।

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Sandeshkhali Case: संदेशखाली (Sandeshkhali) से ईडी टीम (ED team) पर हमले के मामले में तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के निलंबित नेता और संदेशखाली मामले (Sandeshkhali Case) के आरोपी शेख शाहजहां (Sheikh Shahjahan) को 10 मार्च (रविवार) को 4 दिनों की सीबीआई हिरासत (CBI custody) में भेज दिया गया है। इससे पहले रविवार को शाहजहां को सीबीआई ने कोलकाता के निज़ाम पैलेस स्थित बशीरहाट कोर्ट में पेश किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर, कोलकाता पुलिस के अपराध जांच विभाग (Criminal Investigation Department) (सीआईडी) ने शेख शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंप दी।

उच्च न्यायालय ने 6 मार्च (बुधवार) को सीआईडी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिसमें फैसला सुनाया गया कि ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामला मुख्य आरोपी शाहजहां की हिरासत के साथ सीबीआई को सौंप दिया जाए। अदालत ने आगे कहा कि राज्य पुलिस ने मामले में ‘लुकाछिपी खेल’ का किया।

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दो महीने तक फरार
उच्च न्यायालय ने कहा, “आरोपी एक राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है। जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए और आरोपी को आज शाम 4:15 बजे तक हिरासत में लिया जाना चाहिए।” कथित तौर पर करीब दो महीने तक फरार रहने के बाद, अब निलंबित टीएमसी नेता को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था।

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राशन घोटाले मामला
कथित राशन घोटाले के सिलसिले में उनके संदेशखाली आवास पर छापेमारी करने गई ईडी टीम पर हमले के अलावा, शाहजहाँ पर अपने गुर्गों के साथ जमीन हड़पने, जबरन वसूली और महिलाओं पर ज्यादती करने का भी आरोप है। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली की महिलाएं हिंसक विरोध प्रदर्शन में भड़क उठीं और शाहजहाँ और उसके सहयोगियों पर गंभीर ज्यादतियों और अत्याचारों का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आईं।

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