दिल्ली (Delhi) के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Scam) मामले से जुड़े सीबीआई (CBI) के मामले में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा (Dinesh Arora) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया। आज दिनेश अरोड़ा की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।
आज दिनेश अरोड़ा ने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की। दिनेश अरोड़ा ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है। कोर्ट दिनेश अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका पर 25 जुलाई को सुनवाई करेगा।
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कोर्ट ने 11 जुलाई को अरोड़ा की ईडी हिरासत आज तक के लिए बढ़ाई थी। 7 जुलाई को कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को 11 जुलाई तक की ईडी हिरासत में भेजा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि आपने दिनेश अरोड़ा को क्यों गिरफ्तार किया जब वह सीबीआई मामले में गवाह बन चुका है। कोर्ट ने कहा था कि इस केस से जुड़े सभी तथ्य कोर्ट के सामने हैं, अगर कुछ नया साक्ष्य है तो ही उससे केस पर प्रभाव पड़ सकता है। तब ईडी ने जवाब में कहा था कि इस मामले में कुछ तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखना चाहते हैं।
ईडी की तरफ से कहा गया था कि हमने इनको इस वजह से गिरफ्तार किया है कि वह जानकारी छुपा रहे हैं। ईडी ने कहा कि हमने कुछ जगहों पर जांच की, जिसमें 5 से 7 करोड़ रुपये मिले हैं। वह कुछ लोगों को बचाने के लिए इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया का करीबी है। वह साजिश का अहम हिस्सा है।
दिनेश अरोड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा था कि गवाह बनने के लिए दी गई सुरक्षा को देखें तो उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने भी उनके बयान के आधार पर अन्य आरोपितों की जमानत को खारिज किया है। उसकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है।
दिनेश अरोड़ा को ईडी ने 6 जुलाई को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सीबीआई के मामले में 16 नवंबर, 2022 को दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी।
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